यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024
UP Nishulk Boring Yojana 2024: जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसानों को विभिन्न प्रकार की सिंचाई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों के पास बोरिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए वे अपनी फसलों की सिंचाई प्रभावी ढंग से करने में असमर्थ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी फ्री बोरिंग योजना विकसित की है। यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के द्वारा किसानों के खेतों में बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस निबंध के माध्यम से हम आपको इस योजना के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि इसका लक्ष्य, फायदे, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि। इसलिए, यदि आप यूपी फ्री बोरिंग योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस UP Nishulk Boring Yojana पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
UP Nishulk Boring Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बोरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1985 में यूपी फ्री बोरिंग योजना बनाई। यूपी निशुलक बोरिंग योजना के माध्यम से सामान्य जाति एवं आरक्षित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु बोरिंग उपलब्ध करायी जायेगी। किसान बोरिंग के लिए पंप सेट खरीदने के लिए बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकता है। इस योजना से केवल सामान्य वर्ग के छोटे एवं सीमांत किसान ही लाभान्वित होंगे जिनकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। इस UP Nishulk Boring Yojana 2024 से 0.2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को मदद नहीं मिलेगी।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए कोई न्यूनतम जोत सीमा नहीं है। राज्य के पठारी क्षेत्रों में जहां हैण्ड बोरिंग सेट से बोरिंग करना व्यावहारिक नहीं है, वहां इनवेल या वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग करने की अनुमति दी जायेगी। इस मामले में, किसानों को केवल अनुमेय सीमा तक ही अनुदान प्राप्त होगा। अधिक आय व्यय का भार किसान वहन करेगा।
Highlights of UP Nishulk Boring Scheme 2024
नाम | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना |
आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार ने |
साल | 2024 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | minorirrigationup.gov.in |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के किसानों को मुफ्त बोरिंग सेवाएं प्रदान करना है। ताकि राज्य के किसान सिंचाई कर सकें. यह रणनीति कृषि गुणवत्ता में सुधार लाने में भी उपयोगी होगी। इस पहल से किसानों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। इसके अलावा यह विधि किसानों की आय बढ़ाने में भी लाभदायक होगी। इस पहल के माध्यम से, सरकार किसानों को मुफ्त बोरिंग सेवाएं प्रदान करेगी। ताकि किसान अपनी जमीन को पानी दे सकें। राज्य के किसानों को पानी की कमी के कारण सिंचाई नहीं होने की समस्या से भी राहत मिलेगी.
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UP Nishulk Boring Yojana के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बोरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1985 में यूपी निशुलक बोरिंग योजना की स्थापना की।
- इस यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु बोरिंग उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस योजना से 0.2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को मदद नहीं मिलेगी।
- किसान बोरिंग के लिए पंप सेट खरीदने के लिए बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना से केवल सामान्य वर्ग के छोटे एवं सीमांत किसान ही लाभान्वित होंगे जिनकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है।
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पात्रता मानदंड
- यदि किसी किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर जोत का प्रतिबंध नहीं है, तो वह समूह बनाकर इस योजना में भाग ले सकता है।
- इस योजना से किसान तभी लाभान्वित हो सकता है जब उसे किसी अन्य सिंचाई योजना से लाभ न मिला हो।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान को आवेदन करना आवश्यक है।
- किसान की न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंब
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
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यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- सर्वप्रथम आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
- अब आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जाकर जैसे की आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि दर्ज कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
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