राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 आवेदन (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम)

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करे और Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Form डाउनलोड करे तथा आवेदन की स्थिति, लाभ एवं पात्रता ऑनलाइन चेक करे भारत के प्रत्येक राज्य में सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है। जिसके माध्यम से भारत के नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में आर्थिक राशि देने के माध्यम से उनकी सहायता की जा रही है। इस आर्थिक सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों हेतु एक योजना को संचालित किया है जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है।

इस Rashtriya Parivarik Labh Yojana  के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन सभी परिवारों को जिसमें एक कमाने वाला मुख्य है। और उसकी किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को ₹30000 की राशि से आर्थिक सहायता की जाएगी। आपको बता दें,राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया गया है। यदि आप इस योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे के ऑनलाइन आवेदन पात्रता उद्देश्य लापता विशेषताएं की जानकारी लेना चाहते हैं तब हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें।

Rashtriya Parivarik Labh Scheme

उत्तर प्रदेश के वे सभी शहरी और ग्रामीण परिवार जिनमें यदि आपके परिवार में कोई एक कमाने वाला था, परंतु वह अब उनकी मृत्यु हो गई है। तब उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से ₹30000 राशि देगी। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में यह राशि ₹20000 की जाती थी, परंतु अब इसको बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है। इस योजना का आवेदन योजना का लाभ सीधे आपके अकाउंट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। Rashtriya Parivarik Labh Yojana योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana

Highlights of Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 Details

Name of the Schemeराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
Launched Byउत्तर प्रदेश सरकार
Beneficiaryराज्य के गरीब परिवार
Departmentसमाज कल्याण विभाग यूपी
Mode to Applicationऑनलाइन
Official Websitehttp://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

परिवार का कोई भी व्यक्ति जो के घर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु मदद करता था। परंतु उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में परिवार को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इस Rashtriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से उन सभी परिवारों को जिस के  मुख्य की मृत्यु हो चुकी है , उनको ₹30000 की राशि  सहायता के रूप में दी जाएगी।

जिसके माध्यम से अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। यह राशि परिवार के सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए भी लाभार्थी को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य है कि उस परिवार को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में योजना के माध्यम से मिलने वाले अकाउंट में भेजी जाएगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • यदि मुख्य की मृत्यु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में हुई है, तभी उस परिवार को तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
  • शहरी आवेदन कर्ता की वार्षिक आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र

यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।
  • वर्ष 2013 में यह राशि ₹20000 की जाती थी, परंतु अब इसको बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है।
  • Rashtriya Parivarik Labh Yojana के माध्यम से उन सभी परिवारों को जिस के मुख्य की मृत्यु हो चुकी है, उनको ₹30000 की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के केवल उन परिवारों को ही दिया जाएगा, जिनके परिवार में कोई कमाने के लिए नहीं है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे?

  1. सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।
  2. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का Home Page खुल जायेगा ।
  3. होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का Option दिखाई देगा।
  4. जिस पर आपको Click करना होगा।
  5. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
  6. यहां आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  7. इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि देनी होगी।
  8. सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
  9. इस तरह आप पंजीकरण कर सकते है।

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