राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024
Rashtriya Parivarik Labh Yojana: आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को पैसा देने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। ये कार्यक्रम गरीब परिवारों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तरह का कार्यक्रम चलाती है। इनका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है । इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार 30,000 रुपए की परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अगर उनके घर में एकमात्र कमाने वाले मुख्य का निधन हो जाता है। उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय पारिवारिक विभाग इस Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन करता है। इस लेख को पढ़कर इस योजना के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इस लेख में आप इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यकताओं आदि के बारे में भी जान सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024
इस Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 में राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अनुसार, सरकार ने पहले 20,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया था, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था। राज्य के गरीब परिवारों के लाभार्थी जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एक आवेदन जमा करना होगा। इस कार्यक्रम के तहत. क्योंकि पैसा केवल आपके बैंक खाते में यूपी सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सरकार द्वारा 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।किसी भी परिस्थिति के कारण घर के मुखिया के निधन के बाद आर्थिक रूप से परिवार का समर्थन करने वाले निराश्रित परिवार ही मृत्यु सहायता कार्यक्रम के लाभों के लिए पात्र होंगे।
Highlights of Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024 Details
Name of the Scheme | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
Launched By | उत्तर प्रदेश सरकार |
Beneficiary | राज्य के गरीब परिवार |
Department | समाज कल्याण विभाग यूपी |
Mode to Application | ऑनलाइन |
Official Website | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है और परिवार के भरण-पोषण के लिए कमाने वाला अकेला व्यक्ति होता है, यदि किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद उसके परिवार को अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। जिसमे उन सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके परिवार को अपनी आर्थिक जरूरतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करने हेतु इस परिवार को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके माध्यम से लाभार्थी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- पूरा फॉर्म अंग्रेजी में भरा जाएगा।
- आवेदक को अपने राष्ट्रीय बैंक खाते की बारीकियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत, सहकारी बैंक खाते स्वीकार्य नहीं हैं।
- तहसील स्तर का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए और आकार में 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी त्रुटि के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, भले ही उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सही माना जाए।
- आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को प्रत्येक प्रासंगिक दस्तावेज की एक हार्डकॉपी जमा करनी होगी।
- नगर पंचायत या तहसील स्तर पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा सुविधा द्वारा प्रदान किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता
- उम्मीदवार को स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- केवल परिवार के मृत मुखिया वाले परिवार जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच थी, Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024
- के लिए पात्र हैं।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू. 56,000, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।
- आवेदक परिवार को रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हो अतः बेरोज़गार हो।
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- इसके बाद Official Website पर आपके सामने Home Page खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का Option के ऑप्शन पर Click करना होगा ।
- यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Computer Screen पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस Page पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण , Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपक पंजीकरण हो जायेगा।
- Parivark Labh Yojana Status Check by the given link.