Rajasthan Viklang Pension Scheme 2024
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना: राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यो में से एक है जिज़के नाम उन राज्यो में भी आता है जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की राज्य सरकार राज्य में रहने वाले विभिन्न वर्गो के लिए विभिन्न योजनाए निकालती हैं जो राज्य में रहने वाले विभिन्न तरह के लोगो को लाभ पहुचाती हैं। राजस्थान में ऐसी कई बड़ी योजनाए चलाई जा रही हैं जिनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा हैं। राजस्थान में चल रही बड़ी योजनाओ में से एक ‘राजस्थान विकलांग पेंशन योजना’ भी हैं जिसके बारे में हम इस लेख में बात करेंगे औए जानेंगे कि किस तरह से लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विकलांग पेंशन वितरण योजना क्या हैं?
इस बात में कोई दो राय नहीं हैं कि हर देश में हर तरह के लोग निवास करते हैं जिनमे से कुछ विकलांग भी होते हैं। कुछ लोग पैदाइशी विकलांग होते है तो कुछ बाद में हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उसे जीवन जीने में अधिक समस्याए नही आती लेकिन मामला तब उल्टा पड़ जाता है जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो और वह विकलांग भी हो। विकलांग लोगो को अन्य लोगो के मुकाबले काम करने में अधिक समस्या होती है जिसकी वजह से सामान्यतौर पर उनके लिए पैसा कमाना अन्य लोगो से मुश्किल हो जाता हैं।
कई अन्य राज्यो की तरह ही राजस्थान में भी विकलांग लोगो को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाए चलाई जा रही हैं जिनमे से एक योजना ‘राजस्थान विकलांग पेंशन योजना‘ भी हैं जो राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा उच्च स्तर पर चलाई जा रही हैं। राजस्थान पेंशन योजना के अंतगर्त सभी लाभार्थी विकलांगो को 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती हैं। इस योजना का लाभ उन अभी लोगो को दिया जा रहा हैं जो योजना के लिए पात्र आवेदक हैं। 40% से अधिक विकलांगता सिद्ध करने के बाद योजना का लाभ उठाया जा सकता हैं।
Highlights of Rajasthan Disability Pension Scheme 2024 Details
Name of Sarkari Yojana | विकलांग पेंशन योजना क्या हैं? |
Launched By | राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा |
Scheme Available For | राजस्थान के विकलांगो के लिए |
Benefits of This Scheme | विकलांगो को पेंशन देना |
Official website | https://rajssp.raj.nic.in/ |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य?
Rajasthan Viklang Pension Scheme, राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा विकलांगो के लिए चलाई जा रही सबसे बड़ी योजनाओं में से एक हैं। राजस्थान पेंशन योजना के अंतगर्त राजस्थान राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने में मदद करना हैं। सरकार से पेंशन प्राप्त करने के बाद विकलांग लोगो को जीवन निर्वाह करने में आसानी होती हैं।
Pension Chart
Pensioners | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aadhaar | ||||||||||
Janaadhaar | ||||||||||
Bank Account |
Rajasthan Viklang Pension Scheme की पात्रता?
सभी योजनाओ का लाभ आवेदकों को देने के लिए सरकार पात्रताए तय की जाती हैं। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए भी अन्य योजनाओ की तरह ही राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा कुछ पात्रताए तय की गयी ही जो कुछ इस प्रकार हैं:
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- ऍप्लिकैंट्स के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वह कम से कम 40% विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार की आय ₹25000 सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आवेदक किसी अन्य विकलांग योजना से जुड़ा हुआ है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
- अगर आगे तक किसी सरकारी कार्यालय में कार्य करता है तो भी वह योजना का लाभ नहीं उठा पाया।
- आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक और विकलांगता का सर्टिफिकेट आदि होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना राज्य में चल रही सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है जिसके अंतर्गत भाग लेकर सभी पात्र विकलांग व्यक्ति आसानी से राज्य सरकार की तरफ से ₹500 प्रति माह की राशि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। योजना के लिए वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता और इसमें रजिस्ट्रेशन का कार्य ईमित्र और एसएसओ को दिया गया हैं। तो ऐसे में अगर आप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको अपने नजदीकी ई-मित्र या एसएसओ केंद्र पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।
Apply Link | Apply Now |
PMHelpline Homepage | Apply Now |
Nodal Officer Contact Address
Additional Director (P&P), Social Justice and Empowerment Department, Jaipur
Help Desk Phone No:0141-5111007,5111010,2740637
Help Desk Email-Id: ssp-rj@nic.in
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