MP Viklang Pension Yojana
एमपी विकलांग पेंशन योजना: जब किसी व्यक्ति की विकलांगता आती है तो उसके साथ कई दुःख भी लाती हैं। ना केवल विकलांगता आंतरिक दुखों का कारण बनती है बल्कि समाज भी विकलांग लोगो को एक अलग नजरिये से देखता हैं। इस वजह से बाहरी समस्याओ की भी कमी नही होती। हम सभी का फर्ज हैं कि हम विकलांग लोगों के साथ अच्छे से पेश आएं और उन्हें समाज का हिस्सा समझे। समाज के सुधार के बारे में तो नही कहा जा सकता लेकिन सरकार के लिए सभी लोग समान हैं। सरकार सभी लोगो को बराबर से आगे बढ़ने के अवसर देती हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में ‘विकलांग पेंशन योजना’ शुरू की है जो कि राज्य में रहने वाली विकलांग लोगों के लिए एक सुकून जैसा हैं। इस लेख में हम विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता, उद्देश्य जौसे विषयो पर बात करेंगे।
Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme 2024
योजना का पूरा नाम | Viklang Pension Scheme MP |
किनके द्वारा यह योजना आरंभ की गई | State Government of MP |
योजना प्रारंभ होने की तारीख | Regular |
किन्हें लाभ प्राप्त होगा | Disabled Person |
भुगतान की तारीख | NA |
Category | Sarkari Yojana |
Official Website | http://socialsecurity.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 क्या है?
मध्य प्रदेश का नाम देश के उन राज्य में शामिल है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल के सभी राज्य काफी बड़ा हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए काफी सारी भेज रही योजनाएं चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार में विकलांग लोगों को भी साथ में लेकर चलने का निर्णय लिया है और परिणाम स्वरूप ‘मध्य प्रदेश विकलांग योजना‘ शुरू की है। मध्य प्रदेश विकलांग योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से विकलांग है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को हर महीने पेंशन दी जाएगी।
राज्य में रहने वाला जो भी विकलांग व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करेगा उसे हर महीने राज्य सरकार की तरफ से ₹500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो सीधे उसके बैंक में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य में रहने वाला कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकता हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना की शुरुआत सामाजिक सुरक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के द्वारा की गई हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता करना चाहती हैं जिससे कि उनके जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो सके।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
मध्यप्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ राज्य में रहने वाले विकलांग लोगो को मिलने वाला हैं। मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाला हर विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है और हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकता है। काफी सारे लोग विकलांगता के कारण कामम करने में असमर्थ रहते हैं जिस वजह से वह आजीविका भी न्हहि कमा पाते जिससे उनका घर चल सके। इस बात का ध्यान रखा मध्यप्रदेश की सरकार ने, और यही कारण हैं कि मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया। मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख उदफेशय राज्य के गरीब विकलांग लोगो को सहायता करना है ताकी वह अपने जरूरी खर्चे निकाल सके।
मध्यप्रदेश पेंशन योजना के लिए पात्रता
अगर आप मध्य प्रदेश पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो इसके लोए आपको इस योजना से जुड़ी हुई पात्रताओ के बारे में पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश पेंशन योजना का लाभ उठा के लिए सरकार ने कुछ पात्रता तय की है, जो इस प्रकार है:
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी अर्थात स्थाई नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकेगा
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य के विकलांग व्यक्ति के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण होना आवश्यक है।
- सरकारी नौकरी कर रहे विकलांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जन विकलांग व्यक्तियों के पास तीन पहिया याद चार पहिया गाड़ी है उन्हें भी इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
- आवेदक का बैंक अकाउंट होना जरूरी है और वह बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- राज्य सरकार के द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाती है।
- आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए एक पात्र नागरिक है तो आप योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए‘ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करे।
- अगले स्क्रीन पर आपको ‘पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें‘ का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करे।
- अब आपसे कुछ सामान्य जानकारी जैसे जिला, क्षेत्र आदि के बारे में पूछा जाएगा जिन्हें पूरा भरते हुए ‘ पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करे।
- अब आपके सामने MP Pension Yojana Online Form आ जायेगा, इसमे मांगी गई सभी जकड़ी भरे और जरूरी दस्तावेज अपलोड करे।
- इसके बाद Submit के बटन पर क्लिक कर दे।
- इस तरह से आप घर बैठे हुए मध्य प्रदेश की विकलांग पेंशन योजना के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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